बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिन्दी फिल्मों के शहंशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में बड़ी राहत देते हुए हर हफ्ते एनसीबी के समक्ष पेश से छूट दी है।
मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय लगायी गयी शर्त को संशोधित किया जाता है कि अब उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश नहीं होना होगा। अब उन्हें पेशी के लिए कम से कम 72 घंटे पहले नोटिश जारी करना होगा।
बता दें कि आर्यन ने मामले में बीते 28 अक्टूबर को जमानत दिया गया था। उन्होंने बीत हफ्ते एनसीबी के सामने पेशी को लेकर कोर्ट से राहत की अपील की थी।
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