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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मैरिटल रेप मामले में आए फैसले से नाराज हैं तापसी पन्नू, जानिए क्या कहा

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Taapsee Pannu

गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति पर पत्नी के बलात्कार के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी तौर पर पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के खिलाफ यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि इस कानून के तहत पत्नी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कोर्ट ने इस फैसले की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है और लोग इसे लेकर अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इस कड़ी में, हिन्दी फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने इस फैसले से नाराजगी जताई है।

Taapsee Pannu

इस विषय में तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने ट्विटर पर लिखा, ‘अब बस ये ही सुनना बाकी था’। उनके अलावा मशहूर गायिका सोना मोहापात्रा भी इस फैसले से काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘इसे पढ़ कर मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। इस फैसले को लेकर मैं अपनी नाराजगी शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ।’

बता दें कि इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की पीठ ने राज्य के बेमेतरा जिला की एक महिला के मामले में सुनाया है। उक्त महिला ने अपने पति पर जबरदस्ती सेक्स करने का मामला दर्ज कराया था। साथ ही, महिला ने दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज किया था। इसके बाद, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसके पति ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

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