बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दायक याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है।
बता दें कि कंगना के खिलाफ इस याचिका को तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सिख समुदाय के खिलाफ पोस्ट को लेकर दायर किया गया था।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में एक्ट्रेस द्वारा किए गए पोस्ट पर सेंसरशिप की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार दिया। इसके साथ ही कहा आर्टिकल 32 के तहत इस मुद्दे में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती हैं। इसके लिए कानून में कई प्रावधान है। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस को जांच जारी करने का आदेश दिया है।
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