‘द केरल स्टोरी’ फिल्म इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. बता दें कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की है. इस फिल्म को दो राज्यों में बैन कर दिया गया था. जिसमें एक राज्य तमिलनाडु भी था.
अब तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के निर्माताओं ने जानबूझकर भ्रामक बयान दिया है कि राज्य सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाया है. पुलिस ने कहा कि मुस्लिम संगठनों के विरोध और आपत्ति के बावजूद फिल्म 19 थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन खराब रिस्पॉन्स के चलते इसे हटा दिया गया.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) ने अपने हलफनामे में कहा दुर्भावना से प्रेरित और प्रचार पाने के प्रयास में याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि इसे बैन कर दिया गया है, जबकि तमिलनाडु अपने सकारात्मक दायित्व का निर्वहन कर रहा है जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग की जा सकती है. दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी गई और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती.
राज्य पुलिस ने तर्क दिया कि मल्टीप्लेक्स मालिकों ने फिल्म में किसी भी लोकप्रिय सितारों की अनुपस्थिति के कारण खराब बॉक्स ऑफिस संग्रह का हवाला देते हुए इसकी स्क्रीनिंग को रोकने का कारण बताया. इसने जोर देकर कहा कि राज्य कोई नियंत्रण नहीं रखता है और निर्णय थिएटर मालिकों का है और राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है. पुलिस ने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद 5 मई को पूरे राज्य में थिएटर मालिकों को फिल्म दिखाने की सुविधा दी गई.