बीते दिनों मुंबई में एक क्रुज शिप में ड्रग्स मामले को लेकर छापेमारी के दौरान एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार यानी 13 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। 

बता दें कि मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देकर जमानत याचिका को खारिज किया था। वहीं, संभावना है कि एनसीबी आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करेगी। 

बताया जा रहा है कि एनसीबी को जाँच के बाद कुछ नई जानकारियां हाथ लगी हैं और एजेंसी की ओर से आरोपियों से हुई पूछताछ को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में ‘अंतरराष्ट्रीय गिरोह’ के संलिप्त होने का दावा किया जा रहा है। 

वहीं, आर्यन का वकील का दावा है कि स्टारकिड के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और उन्हें झूठ के तहत फंसाया गया है। एनसीबी के पास उन्हें कस्टडी में रखने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ओर से केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील तारेक सैयद ने कहा कि जब आरोपी पूरे शिप को खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो वे वहाँ 5 ग्राम चरस बेचने क्यों जाएंगे?

बीते दिनों एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने यह कह कर हंगामा मचा दिया था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और इसकी शिकायत उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख से की। लेकिन सरकार ने उन्हें ट्रेक करने की बात से इंकार कर दिया है।

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