दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष (Dhanush) इन दिनों अपनी लग्जरी कार की वजह से काफी खबरों में हैं। दरअसल, उन्होंने 2015 में खरीदी रोल्स-रॉयस कार को भारत लाने के लिए टैक्स में छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।
हालांकि बाद में, धनुष (Dhanush) के वकील इस याचिका को वापस लेना चाहते थे, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है और उन्हें फटकार भी लगाई है।
बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान धनुष के वकील ने कहा कि धनुष ने आधे टैक्स का भुगतान कर दिया है और आगामी 9 अगस्त तक बाकी टैक्स भी भर देंगे। वह याचिका वापस लेना चाहते हैं।
जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि धनुष कार एंट्री टैक्स के रूप में 30.3 लाख रुपए का भुगतान 48 घंटों के अंदर करें।
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हर आम नागरिक टैक्स दे रहा है। सभी को जिम्मेदारी और कानून के अनुसार चलना चाहिए। एक्टर हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं, लेकिन टैक्स तो भरना ही होगा।
कोर्ट ने आगे कहा कि आम इंसान बिना किसी छूट के अपनी जरुरत की चीजें खरीदता है, तो एक्टरों को लग्जरी उत्पादों के टैक्स को भरने में क्या परेशानी है।
बता दें कि इससे पहले एक्टर विजय को भी कोर्ट ने रॉल्स रॉयस कार खरीदने में टैक्स की चोरी के बाद जुर्माना लगाते हुए, जमकर फटकार भी लगाई थी।
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