मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बीते 3 अक्टूबर को सात लोगों के साथ गिरफ्तार सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। बता दें कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान बाम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत नहीं दी और उन्हें आगामी 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। 

वहीं, कोर्ट ने मामले में दो आरोपियों,  मनीष राजगढ़‍िया और अविन साहू को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। दोनों को जस्‍ट‍िस वीवी पाटिल की विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है। 

बता दें कि साहू से ड्रग्‍स बरामद नहीं हुआ था। जबकि राजगढ़‍िया के पास से 2.4 ग्राम गांजा मिला था। इसे लेकर आर्यन के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके क्लाइंट से न तो ड्रग्‍स मिला है और ही उन्‍होंने ड्रग्‍स का सेवन ही किया था, फिर भी जमानत नहीं मिल रही है।

लेकिन एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान (Aryan Khan) नियमित रूप से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। आर्यन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 और धारा 29 लगाई गई है, जो गैर-जमानती है। मामले में अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी। आर्यन फिलहाल आर्थर रोड जेल में हैं।

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